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15 फरवरी के बाद शासकीय क्रय पर प्रतिबंध वित्त विभाग ने जारी किए सख़्त निर्देश

चमन प्रकाश l
नवा रायपुर, l छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट से 15 फरवरी 2026 के बाद किसी भी प्रकार के शासकीय क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में वित्त निर्देश 7/2026 जारी कर शासन के सभी विभागों को सूचित किया गया है।


वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभाग केवल बजट उपयोग के उद्देश्य से अनावश्यक सामग्री क्रय कर लेते हैं, जिससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध हो जाती है। यह प्रक्रिया शासन के हित में नहीं है।
निर्देशानुसार, 15 फरवरी 2026 के बाद कोई भी नया क्रय आदेश जारी नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, 15 फरवरी 2026 तक जारी किए गए समस्त क्रय आदेशों का भुगतान 15 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
हालांकि, कुछ आवश्यक एवं विशेष मदों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इनमें केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पोषित योजनाएं, निर्माण विभागों एवं वन विभाग से संबंधित आवश्यक सामग्री, जेलों, अस्पतालों, छात्रावासों एवं आश्रमों में भोजन, कपड़ा एवं दवाइयों का क्रय शामिल है।
इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषण आहार, देशी मदिरा का क्रय, पेट्रोल-डीजल, वाहन मरम्मत, सीमित राशि तक लेखन सामग्री एवं आकस्मिक व्यय तथा प्रथम अनुपूरक अनुमान के अंतर्गत किए गए प्रावधानों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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