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बिना अनुमति डीजे–टेंट संचालन पर पुलिस की सख्ती, होगी कड़ी कार्रवाई

चमन प्रकाश l
रायपुर | राजधानी रायपुर में बिना अनुमति आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और डीजे–टेंट संचालन पर अब सख्ती की जाएगी। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) श्री संदीप पटेल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में पश्चिम ज़ोन के सभी सहायक पुलिस आयुक्तों (ACP) ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में डीजे संचालकों, टेंट व्यवसायियों और साउंड सिस्टम संचालकों की बैठक आयोजित की।
बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, रैली, जुलूस, धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति पत्र के किसी भी प्रकार का डीजे, साउंड सिस्टम, टेंट, लाइट या अन्य सामग्री उपलब्ध कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इस बैठक में प्रमुख रूप से एसीपी आज़ाद चौक – श्री इशू अग्रवाल थाना क्षेत्र: आज़ाद चौक, कबीर नगर, सरस्वती नगर एसीपी पुरानी बस्ती – श्री देवांश सिंह राठौर थाना क्षेत्र: अमानाका, डीडी नगर, पुरानी बस्ती
एसीपी राजेंद्र नगर – श्री नवनीत पाटिल थाना क्षेत्र: टिकरापारा, राजेंद्र नगर, मुजगहन ने माननीय न्यायालय की गाइडलाइन की जानकारी भी दी गई। टेंट या पंडाल लगाते समय सड़क यातायात और आमजन की आवाजाही बाधित न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर कुछ समाज प्रमुख भी उपस्थित रहे।


पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बिना अनुमति रैली, सभा और सार्वजनिक आयोजनों की शिकायतें मिल रही थीं। ऐसे आयोजनों में बिना पुलिस अनुमति डीजे, साउंड सिस्टम और टेंट लगाए जाने से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।
पुलिस ने सभी डीजे, साउंड सिस्टम और टेंट संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में केवल उन्हीं आयोजनों में सामग्री उपलब्ध कराएं, जिनके पास पुलिस प्रशासन द्वारा जारी वैध लिखित अनुमति पत्र हो। निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं की होगी।


यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने, अवैध आयोजनों पर रोक लगाने और सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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