CP VOICE 24 न्यूज़ की खबर का असर रायपुर में पिटबुल डॉग पर सख्त कार्रवाई, निगम ने मालिक को थमाया नोटिस प्रतिबंधित नस्ल को हटाने या बाड़े में स्थायी रूप से बंद रखने का निर्देश

लापरवाही पर दंडात्मक धाराओं में होगी कार्रवाई
चमन प्रकाश l
राजधानी रायपुर के अनुपमनगर इलाके में प्रतिबंधित और खतरनाक पिटबुल नस्ल के कुत्ते द्वारा युवक को काटकर गंभीर रूप से घायल करने की घटना के बाद नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। CP VOICE 24 न्यूज़ में खबर प्रमुखता से सामने आने के बाद नगर निगम हरकत में आया और कुत्ते के मालिक को नोटिस जारी कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने कुत्ते के मालिक अक्षत राव को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 273 के तहत नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित पिटबुल डॉग को या तो तुरंत सुरक्षित रूप से हटाया जाए, या फिर हमेशा के लिए बांधकर बाड़ेबंदी में रखा जाए, ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
पहले भी काट चुका है पिटबुल, दोहराई गई लापरवाही
यह कोई पहली घटना नहीं है। वर्ष 2024 में भी इसी पिटबुल डॉग ने एक डिलीवरी बॉय को गंभीर रूप से काटा था, जिस पर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया था। बावजूद इसके कुत्ते को खुला छोड़ने की लापरवाही दोबारा सामने आई। लगातार हो रही घटनाओं से स्थानीय पार्षदों और रहवासियों में गहरी नाराजगी है।
स्वास्थ्य अधिकारी ने दी चेतावनी
नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती तृप्ति पाणिग्रही ने बताया कि—
“कुत्ते के मालिक को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित पिटबुल को पूर्ण नियंत्रण में रखा जाए। यदि नोटिस का पालन नहीं किया गया, तो अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी।”
उन्होंने बताया कि धारा 273 के तहत स्वास्थ्य अधिकारी को जनस्वास्थ्य की सुरक्षा, भयंकर जन रोग की रोकथाम, निरीक्षण और वैधानिक कार्रवाई के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।
देश में पिटबुल सहित 23 खतरनाक नस्लों पर प्रतिबंध
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिटबुल समेत 23 से अधिक आक्रामक विदेशी नस्लों के कुत्तों को पालने, उनके प्रजनन और आयात पर प्रतिबंध लगाया है। जिन लोगों के पास ये कुत्ते पहले से हैं, उनके लिए अनिवार्य नसबंदी कराना जरूरी है। इन नस्लों की ब्रीडिंग और बिक्री पूरी तरह अवैध है।
प्रतिबंधित नस्लों में प्रमुख रूप से—
पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, केन कोर्सो, रशियन शेफर्ड आदि शामिल हैं।
आवारा कुत्तों पर भी निगम की सख्ती
इसी बीच निदान 1100 में मिली शिकायत के बाद शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर भी नगर निगम ने कार्रवाई की। निगम के डॉग कैचर दस्ते ने अभियान चलाकर करीब 15 आवारा कुत्तों को पकड़कर स्टरलाइजेशन सेंटर भेजा।
पशु चिकित्सक डॉ. एस.के. दीवान ने बताया कि पकड़े गए कुत्ते आक्रामक थे और उनका स्टरलाइजेशन नहीं हुआ था। नियमों के तहत उन्हें 3 दिन तक निगरानी में रखकर नसबंदी के बाद उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा।
जनसुरक्षा सर्वोपरि: निगम
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। प्रतिबंधित नस्लों और लापरवाह पालतू कुत्ता मालिकों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



