जगदलपुर: बीमा कंपनी ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को नहीं दी क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता आयोग के आदेश पर देना होग छह लाख
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देना एक बीमा कंपनी को भारी पड़ा गया। अब जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को परिवादी के ट्रक में हुई क्षतिपूर्ति के लिए 6,24,702 की राशि, उस पर वाद प्रस्तुति जून 2019 से भुगतान तिथि तक सात प्रतिशत ब्याज देने और मानसिक क्षति के लिए 10 हजार व वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
परिवादी संतोष कुमार कौरव की टाटा टिप्पर ट्रक 26 फरवरी 2018 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ट्रक का दी यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से बीमा था। संतोष ने हादसे की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को तत्काल प्रदान की थी। इस पर बीमा कंपनी ने दुर्घटना स्थल का स्पाट सर्वे और अंतिम सर्वे करवाया। परिवादी ने भी स्वयं के व्यय पर, स्वतंत्र सर्वेयर से सर्वे करवाया था। बीमा कंपनी को आपत्ति थी कि दुर्घटना के समय वाहन ओवरलोड था।
ऐसे में बीमा कंपनी ने परिवादी का दावा निरस्त कर दिया था। इस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेजों के आधार पर माना कि घटना के समय उक्त ट्रक ओवरलोड नहीं था, जो कि दस्तावेजों से प्रमाणित है। ऐसे में बीमा कंपनी अपने दायित्व से नहीं बच सकती है। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त पीठ ने आदेश जारी कर क्षतिपूर्ति देने को कहा।